गोरखपुर, एनएफए। परीक्षा से वंचित 34 महाविद्यालयों के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए विजय नाथ राम शेखर मिश्र महाविद्यालय कदुआगंज, चुईटाहां, महराजगंज के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने विश्वविद्यालय को निर्देशित किया कि इस महाविद्यालय की परीक्षा भी इन्हीं परीक्षाओं के साथ कराया जाए। मंगलवार को इस महाविद्यालय की परीक्षा संपन्न कराई गई। विश्वविद्यालय से संबद्ध 34 महाविद्यालयों में शिक्षकों का अनुमोदन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। इससे इतर उक्त महाविद्यालय ने विवि प्रशासन पर आरोप लगाया था कि महाविद्यालय प्रशासन ने सभी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित तिथि के अंदर (सिंतबर-जनवरी) में पूरी करा ली थी फिर भी उन्हें परीक्षा से वंचित रखा गया। यह सरासर अन्याय है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर रखी थी कि उन्हें इस वर्ष होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाए। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विवि प्रशासन को निर्देशित किया उक्त महाविद्यालय की परीक्षा भी इसी परीक्षा के साथ कराई जाए। निर्णय के बाद विवि प्रशासन ने आवश्यक बैठक कर रातों रात महाविद्यालय पर मंगलवार को होनी वाली सुबह की पाली की परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिकाओं को भेजा और परीक्षा कराई जा सकी। (साभार)
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