ताज़ा ख़बर

सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बकाया 600 करोड़ नहीं चुकाया तो फिर भेजेंगे जेल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय सहारा को चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि अगर सहारा समूह 6 फरवरी तक सेबी को भुगतान नहीं करता तो उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है। सहारा समूह को 6 फरवरी तक सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (28 नवंबर) को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय से कहा था कि यदि उन्हें जेल से बाहर रहना है तो वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में अगले साल 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा करायें। न्यायालय ने उन्हें तब भी आगाह किया था कि धनराशि जमा कराने में विफल रहने पर उन्हें फिर जेल में लौटना होगा। नवंबर में प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि यदि सहारा समूह निवेशकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये संपत्ति बेचने में असफल रहा तो वे इसके लिये ‘रिसीवर’ नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘यदि आप (सहारा समूह) संपत्ति बेचने में असफल रहे तो न्यायालय रिसीवर नियुक्त करना बेहतर समझेगी।’’ साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि वह किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखना चाहती।
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

आपकी प्रतिक्रियाएँ क्रांति की पहल हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर व्यक्त करें।

Item Reviewed: सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बकाया 600 करोड़ नहीं चुकाया तो फिर भेजेंगे जेल Rating: 5 Reviewed By: newsforall.in