देहरादून। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड पुलिस के घोड़े 'शक्तिमान' पर कथित रूप से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गत 18 मार्च को गिरफ्तार किये गये भाजपा विधायक गणेश जोशी को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। मसूरी से विधायक के वकील आरएस राघव ने यहां बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश रामदत्त पालीवाल ने 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके पर जोशी को जमानत दे दी।
जोशी के जमानत पर रिहा होने से राज्य विधानसभा में 28 मार्च को हरीश रावत सरकार पर होने वाले विश्वास मत के दौरान हिस्सा लेने का उनका रास्ता साफ हो गया है। विधायक को रिहा करते हुए अदालत ने हालांकि उनसे इस मामले में चल रही जांच में पुलिस से सहयोग करने को भी कहा है। जोशी को इस मामले में 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। एक दिन बाद उनकी जमानत के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी लगायी गयी थी जो खारिज हो गयी थी। जोशी को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए एक भाजपा नेता ने कहा कि शुरूआत में विधायक के खिलाफ पशु कुूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था लेकिन बाद में राज्य सरकार के इशारे पर राजनीतिक कारणों से उन पर कई गैर जमानती धारायें भी लगा दी गईं।
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