ताज़ा ख़बर

ट्रेन में नशा किया और मोबाइल तो खैर नहीं

उत्तर रेलवे ने तैयार किया विशेष प्लान, अश्लील फिल्म चलाने पर भी होगा जुर्माना 
बागपत (महबूब अली)। रेल यात्रा के दौरान दौरान महिला सुरक्षा और अपराधों पर अंकुश के लिए लिए रेलवे ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। ट्रेन में शराब पीने या मोबाइल और लैपटॉप पर अश्लील मूवी चलाने पर जुर्माने के साथ छह माह तक की सजा हो सकती है। द्वितीय श्रेणी की साधारण बोगियों में ही नहीं आरक्षित कोच में भी आए दिन महिलाओं से छेड़छाड की घटनाएं आम हैं। एसी डिब्बे तक सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में अब शराब पीने वालों की खैर नहीं होगी। लैपटॉप, मोबाइल पर अश्लील मूवी देखना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तेज आवाज में गाने सुनने पर भी लगाम रहेगी। तुरंत छह सौ रुपये का जुर्माना और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। प्रतीक्षा सूची का लेकर आरक्षित बोगियों में यात्री कोच के शौचालय क्षेत्र में जमा रहते हैं। महिला सुरक्षा पर सख्त रेलवे ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए एक्ट में विस्तार किया है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनय मित्तल के निर्देशन में एक्ट में किए गए विस्तार को जोन और मंडल में भेज दिए गए है। बड़ौत जीआरपी थानाध्यक्ष का कहना है कि चेकिंग कराकर ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर नशेडियों को तलाशा जा रहा है। रेलवे कर्मयारियों पर भी गिरेगी गाज कोच में में शराब पीने, अश्लीलता फैलाने के मामले में यदि रेलवे कर्मचारी और पेंट्री कार के अनुबंधित कर्मियों संलिप्तता मिली तो तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ के निर्देशों में कहा गया है कि दोषी रेलवे कर्मी की सेवा समाप्त करने के अलावा पैंट्री कार का लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यात्रा के बीच कई छेड़छाड और दुराचार की कोशिश के मामले में अनुबंधित पैंट्री कार कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आती रहती है।
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

आपकी प्रतिक्रियाएँ क्रांति की पहल हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर व्यक्त करें।

Item Reviewed: ट्रेन में नशा किया और मोबाइल तो खैर नहीं Rating: 5 Reviewed By: newsforall.in