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हापुड़ (अर्जुन)। जहां एकतरफ पूरा देश बलात्कार जैसे मामलों से निपटने की कायावाद में जुटा है और तमाम पेंचों में उलझा हुआ है वहीं बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक लड़की के आरोप से मुकरने पर उसे सजा देने का मामला सामने आया है। मामला हापुड़ जिले का है। हापुड़ के एडीजे सुशील कुमार ने 4 मई को उक्त मामले में एक एतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ने एक लड़की को बलात्कार का झुठा मुकदमा लिखाने, कानून का मजाक बनाने और समय बर्बाद करने के लिए धारा 3 4 4 के तेहत अपने बयानों से पलटने पर एक महीने की सजा व् 5 0 0 रूपये का आर्थिक दंड दिया है । 5 0 0 रूपये ना देने पर 1 5 दिन का कारावास अवधि बढ़ा जायेगी ।हापुड़ के इंद्रलोक कालोनी निवासी लड़की सोनी शर्मा ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले युवक हरिओम शर्मा के खिलाफ वर्ष 2 0 1 2 में बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। इस मामले में लड़का अभी तक जेल में है। इसी क्रम में सुनवाई के दौरान 4 मई को लड़की ने कोर्ट में अपने बयानों से पलट कर पूरा मामला ही उल्टा कर दिया। इससे कोर्ट ने लड़के को बरी कर लड़की को एक महीने की सजा सुनाई और 5 0 0 रूपये का आर्थिक दंड भी देने फैसला सुनाया । हापुर कोर्ट में पहली बार इस तरह का फैसला सुनाया गया है। उक्त कानूनी कार्रवाइयों की पुष्टि सरकारी वकील अनिल कुमार सिंघल ने भी की है।
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