पटना, एनएफए। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि गिद्धा व बिहिया (भोजपुर) की एस्बेस्ट्स फैक्ट्री को बंद करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। केन्द्र सरकार ही एस्बेस्ट्स फैक्ट्री को खोलने की अनुमति देती है और उसी के पास इसको प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है। वे संजय सिंह टाईगर के सवाल का जवाब दे रहे थे। उपमुख्यमंत्री के अनुसार देश भर में एस्बेस्ट्स फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण के मामले में कोई प्रमाणिक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। मगर एस्बेस्ट्स फाइबर के फेफड़ों में प्रवेश से बीमारियों के होने की संभावना हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिमी देशों में एस्बेस्ट्स को प्रतिबंधित किया गया है। भारत के छह प्रांतों में 35 एस्बेस्ट्स फैक्ट्री संचालित है, लेकिन किसी राज्य में एस्बेस्ट्स फैक्ट्री को हटाने या बंद करने संबंधी जानकारी नहीं मिली है। राज्य में एस्बेस्ट्स फैक्ट्री की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया गया है। यह मानक के अधीन है। (साभार)
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