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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन गलत, 31 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने के हरीश रावत को निर्देश

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को 31 मार्च को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि मतदान के दौरान कांग्रेस के वे नौ बाग़ी विधायक भी शामिल होंगे जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य क़रार दे दिया था। उन्होंने कहा, "विधायकों की अयोग्यता को हटाया नहीं गया है। इन लोगों के वोटों को अलग से रखा जाएगा। बाद में हाई कोर्ट उस पर फ़ैसला लेगा।" पिछले दिनों कांग्रेस के नौ विधायकों ने बग़ावत कर दी थी जिसके बाद हरीश रावत सरकार पर संकट आ गया। पहले राज्यपाल ने रावत सरकार को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने को कहा था। लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने विधायकों की ख़रीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफ़ारिश कर दी।
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